टोल गेटों के बीच की दूरी
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। यह टोल प्लाजा यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी खंड पर और उसी दिशा में कोई अन्य टोल प्लाजा साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि जहां निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझे। निष्पादन प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर एक और टोल प्लाजा स्थापित कर सकता है या रियायतकर्ता को स्थापित करने की अनुमति दे सकता है। आगे यह भी प्रावधान है कि एक टोल प्लाजा किसी अन्य टोल प्लाजा से साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर भी स्थापित किया जा सकता है यदि ऐसा शुल्क प्लाजा किसी स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के शुल्क संग्रह के लिए है। टोल प्लाजा की स्थापना के लिए साठ किलोमीटर की दूरी का मानदंड राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के बाद अस्तित्व में आया है और पहले के राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 1997 में ऐसा कोई मानदंड नहीं था।
इसके अतिरिक्त, बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के मामले में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी शुल्क प्लाजा स्थापित किए जा सकते हैं।
60 किलोमीटर की सीमा के भीतर कार्यरत टोल प्लाजा की अनुमति दी गई है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम तथा रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किए गए हैं। यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक लिखित उत्तर में दी।