नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की कठोर सजा, "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत मिली बड़ी सफलता

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की कठोर सजा, "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत मिली बड़ी सफलता

 संवाददाता- शुभम शर्मा, बड़हलगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

गोरखपुर: थाना बड़हलगंज में वर्ष 2015 में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के संगीन मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त उमेश यादव को गोरखपुर विशेष पाक्सो कोर्ट-01 ने 7 साल के कठोर कारावास और 9,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में यह सफलता मिली। मामले की प्रभावी पैरवी विवेचक निरीक्षक हरिकेश आर्य, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई, जिससे अभियुक्त पर दोष सिद्ध हो सका।अदालत में ADGC राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, ADGC उमेश मिश्रा और SPP अरविंद श्रीवास्तव की प्रभावशाली दलीलों के चलते अभियुक्त को IPC की धारा 363, 366, 498 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया

"ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत बढ़ रही सख्ती

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ तगड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रही है, जिससे दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में दोषियों को कठोर सजा मिल रही है। प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई होगी, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे

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