वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन के लिए ग्राम प्रधानों से अपील

वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन के लिए ग्राम प्रधानों से अपील

 आजमगढ़: जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री मोती लाल ने जनपद आजमगढ़ के समस्त ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पंचायत सहायक और रोजगार सेवक से अपील की है कि यदि आपके ग्राम सभा में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे किसी वृद्ध की मृत्यु हो गई है, तो उसकी सूचना कार्यालय-जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के मोबाइल नंबर 7985899903, 9919130728 एवं 6386104307 पर व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत उपलब्ध कराएं। 

इस सूचना के माध्यम से मृत पेंशनरों का डाटा अपडेट कर नवीन पात्र वृद्धों को पेंशन का लाभ दिलाया जा सकेगा। नवीन पेंशन के लिए आवेदन करने वाले पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में खाता खोलवाकर ही आवेदन करें, जो एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) से युक्त हो। 

यदि किसी पेंशनर का खाता बैंक में है लेकिन वह एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो वे भी एनपीसीआई से लिंक करवा लें या पोस्ट ऑफिस में नया खाता खोलवा लें। वर्ष 2024-25 की प्रथम किश्त की धनराशि 30 जून 2024 तक आने वाली है। समाज कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु एनपीसीआई युक्त खाते का ही प्रयोग करें।

इस अपील का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वृद्धावस्था पेंशन सही और योग्य व्यक्तियों को समय पर मिल सके और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई न हो। समाज कल्याण विभाग की सभी योजनाओं का लाभ सही पात्र व्यक्तियों को मिले, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।